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विचार पीयूष

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*विधिक सशक्तिकरण के लिए बच्चों को सहायता प्रदान करना प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य-महेंद्र कुमार सिंह*

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👉 *विधिक सशक्तिकरण के लिए बच्चों को सहायता प्रदान करना प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य-महेंद्र कुमार सिंह*

👉 *दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ समापन*

👉 *जनपद न्यायालय के सभागार में आयोजित हुआ प्रशिक्षण कार्यक्रम*

 

संत कबीर नगर । जनपद के सुदूर ग्रामीण अंचलों से लगायत शहरी क्षेत्र के बच्चों को विधिक सशक्तिकरण के लिए उनकी सहायता करना तथा सहयोग प्रदान करना प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। उक्त बातें शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व अपर जिला जज महेंद्र कुमार सिंह ने दूसरे दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि कहीं पर भी बाल अधिकारों का हनन न हो इसकी जिम्मेदारी विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशन व मा0 जनपद न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी के अध्यक्षता में चल रहे दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन शनिवार को हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम मूलतः पैनल अधिवक्ताओं व पराविधिक स्वयं सेवकों के लिए था। कार्यकम को संबोधित करते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी सतीश कुमार ने बालकों के अधिकारों के संरक्षण के बावत किए गए प्रावधानों को विस्तार से बताया। न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिनव त्रिपाठी ने बाल श्रम व भिक्षावृत्ति के उन्मूलन से संबंधित कानूनों की चर्चा किया। बाल कल्याण समिति के सदस्य गयालाल वर्मा ने सीडब्ल्यूसी में आने वाले विभिन्न मामलों के बाबत जानकारी दिया। उप कारागारपाल हरिकेश ने जिला कारागार में आने वाले संभावित बालकों के संबंध में अपनाए जाने वाले नियमों के बारे में बताया। लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ अन्जय कुमार श्रीवास्तव ने विधिक सेवा प्रदान करने वाले लोगों की भूमिका व उनके दायित्व के बारे में बताया। डिप्टी डिफेंस काउंसिल संजीव कुमार पांडेय ने लोगों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया।

इस अवसर पर उप कारागारपाल गीता रानी, अधिवक्ता राम मिलन चौधरी, अजय कुमार सिंह, सुरेश चंद्र पांडेय, कार्यालय सहायक रामभवन चौधरी, परा विधिक स्वयं सेवक त्रिलोकी, बलदेव, अरविंद राय, नीरज, वीरेंद्र कुमार, शैलेन्द्र कुमार सहित आदि उपस्थित रहे।

स्वामी एवं सम्पादक-श्री विशुनदेव त्रिपाठी WhatsApp -8756930388 e.mail -vicharpiyush@gmail.com

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